राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार, बशर्ते जल्द दूर हों अड़चनें

State Election Commission ready to conduct local body elections, provided the hurdles are removed soon
राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार, बशर्ते जल्द दूर हों अड़चनें
हाईकोर्ट में दायर किया आवेदन, जल्द सुनवाई की संभावना राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार, बशर्ते जल्द दूर हों अड़चनें

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्थानीय निकाय चुनाव जल्द कराने के लिए राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट पहुँच गया है। राज्य निर्वाचन  आयोग की ओर से दायर आवेदन में कहा गया कि आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों को जल्द दूर किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने चुनाव जल्द कराए जा सकें। राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ द्वारा दायर आवेदन में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 243(यू)(ई) के तहत समय पर चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों का निर्वाचित कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण पर रोक लगाई है। कुछ मामले मुख्य पीठ जबलपुर में भी विचाराधीन हैं। ऐसे में लंबित मामलों का जल्द निराकरण किया जाए। राज्य सरकार ने अभी तक प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के पद का आरक्षण नहीं किया है। इस संबंध में राज्य सरकार को उचित दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने जिन जगहों पर आरक्षण पर रोक लगाई है, उन जगहों को छोड़कर शेष स्थानों पर चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना से निपटने के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है। इसके अलावा भी हाईकोर्ट अन्य निर्देश दे सकता है। 
राज्य सरकार का अक्टूबर में चुनाव कराने से इनकार 
आवेदन में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को अक्टूबर में पंचायत चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा था। राज्य सरकार ने कोविड की तीसरी लहर की संभावना समाप्त होने व नवंबर के बाद चुनाव कराने की बात कही है। आवेदन में कहा गया है कि यदि दिसंबर अंत तक चुनाव नहीं कराए गए तो जनवरी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना होगा, जिसमें काफी वक्त लग सकता है।
 

Created On :   24 Sept 2021 2:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story