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फीस के लिए स्कूल ना करें सख्ती, राज्य सरकार के निर्देश
डिजिटल डेस्क, नागपुर। देश में लागू 21 दिन के लॉकडाऊन के बीच राज्य शालेय शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए है कि वे कुछ दिनों तक पालकों पर बच्चों की स्कूली फीस जमा कराने की सख्ती ना करें। लॉकडाऊन के कारण व्यवसाय बंद है। अधिकांश लोगों की आय भी इसके चलते रुक गई है। लेकिन इस लॉकडाऊन के बीच कई स्कूल पालकों को फोन करके और एसएमएस के जरिए फीस भरने को कह रहे है। कई स्कूलों ने इसके लिए बैंक अकाउंट तय कर रखे है। लॉकडाऊन के बीच बैंक में जाना भी लोग टाल रहे है। ऐसे में पालक वर्ग की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र लिख कर कम से कम तीन माह फीस भरने से राहत देने की विनती की गई थी। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने यह सर्कूलर जारी कर दिया है। जिसमें उन्होंने स्कूल प्रबंधनों से लोगों की आर्थिक स्थिति को समझ कर शुल्क भरने की अवधि में जरा राहत देने को कहा है।
शुल्क भरने के लिए पालकों पर किसी प्रकार की सख्ती नहीं करने के निर्देश दिए गए है।उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल तक यह लॉकडाऊन ऐसे ही जारी रहेगा। लोग अपने घरों में ही रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद भी स्थिति सामान्य होने में वक्त लेगेगा। इधर स्कुलों के नियम देखें तो उन्होंने पालकों के लिए बाकायदा फीस भरने की डेडलाईन जारी कर दी है। इसके बीच राज्य सरकार के इस सर्कूलर से पालक वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
Created On :   1 April 2020 1:50 PM IST