सामाजिक दूरी सम्बन्धी सावधानी निर्देशों एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना हो

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सामाजिक दूरी सम्बन्धी सावधानी निर्देशों एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना हो

डिजिटल डेस्क, जयपुर। सामाजिक दूरी सम्बन्धी सावधानी निर्देशों एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना हो - अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राज्य सरकार ने जारी किये आदेश जयपुर, 16 जुलाई। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण अवधि में सामाजिक दूरी सम्बन्धी सावधानी निर्देशों एवं व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के नियंत्रण की सख्ती से अनुपालना के लिए सभी सम्भागीय आयुक्ताें जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों, सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रखने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। किन्तु अभी भी राज्य की सीमाओं से अवाहधित आवागमन निरन्तर जारी है। व्यक्तियों का राज्य से बाहर और अन्दर अनियंत्रित आवागमन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केसेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिये सीमान्त जिलों के सभी कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करायी जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगे और उस पर नियंत्रण बना रहे। उन्होंने बताया कि अनुसार समस्त कार्यालयों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से फेस मास्क पहना जा रहा है तथा समुचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन में समुचित सामाजिक दूरी बनाया रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी पालना नहीं करना जुर्माने से दण्डनीय होगा। दुकानों में ग्राहकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाये रखने साथ -साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगाा कि किसी भी स्थिति में एक समय पर दुकानों में अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग आदि को बार -बार विसंक्रमित (disinfect/sanitize)करना सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऎसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में अधिक आती हो, उसे छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें एवं साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होने पर सैनिटाईजर का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश,2020 में र्वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त वर्णित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकरियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेें।

Created On :   17 July 2020 4:14 PM IST

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