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महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निर्देश - श्रीरामपुर पंचायत समिति चुनाव में ओबीसी कोटे के लिए ट्रिपल टेस्ट का सख्ती से हो पालन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर पंचायत समिति का आम चुनाव विकास किशनराव गवली मामले में निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का सख्ती से पालन करते हुए सही तरीके से कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि 23 फरवरी 2022 को मौजूदा समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर नवनिर्वाचित समिति भी उसी समय कार्यभार संभाले। दरअसल, राज्य सरकार ने श्रीरामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष पद को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित किया था। आरक्षित ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार के पंचायत समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विकास किशनराव गवली मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बावजूद ओबीसी उम्मीदवार के निर्वाचन में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
याचिकाकर्ता दीपक शिवराम पठारे की याचिका का निस्तारण करते हुए जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने उक्त निर्देश साथ कहा कि ओबीसी उम्मीदवार के रुप में चुने गए मौजूदा अध्यक्ष पंचायत समिति से जुड़े कोर्ई भी नीतिगत फैसले में शामिल नहीं होंगे, जब तक कि समिति का चुनाव नहीं हो जाता और नवगठित समिति कार्यभार नहीं संभाल लेती। पीठ ने कहा कि वह जिलाधिकारी के कार्य का अनुमोदन नहीं कर रहा है, लेकिन वह चुने गए अध्यक्ष को भी अपदस्थ करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे है, क्योंकि पंचायत समिति की आम सभा का चुनाव कराने में कम समय बचा हुआ है। इसलिए वह नहीं चाहता कि मामला और आगे खींचे और जिलाधिकारी के जवाब को स्वीकार करता है कि यह उनके द्वारा की गई संभावित चूक थी।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 13 दिसंबर 2021 को इस मामले में अहमदनगर जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि ओबीसी सीटों की रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया को आमंत्रित करने (श्रीरामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष का पद एवं नामांकन की कार्यवाही) के उनके कृत्य के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए
Created On :   21 Jan 2022 3:49 PM IST