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जीवनरक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है उपलब्ध
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में कोरोना संक्रमण पर केंद्रित जनहित याचिका के जवाब में प्रशासन ने दावा किया है कि शहर में कोरोना से निपटने के लिए जीवनरक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जिलाधिकारी ने शहर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल (मेडिकल) के अधिष्ठाता का हवाला देते हुए यह दावा किया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने माना है कि एक समय शहर के मेयो अस्पताल में कुछ दवाओं की कमी जरूर थी, जिसको पूरा कर लिया गया है। नागपुर महानगरपालिका ने भी जिला प्रशासन के दावे से मिलता-जुलता शपथपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद रखी है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.श्रीरंग भंडारकर व एड.मनीष शुक्ला ने पक्ष रखा।
यह है मामला
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) अध्यक्ष कमल सतुजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कोर्ट को यह बताया है कि नागपुर समेत समूचे विदर्भ में कोरोना इलाज के लिए जरूरी जीवनरक्षक दवाओं की भारी कमीं है। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए प्रशासनिक इंतजाम पुख्ता नहीं है। शहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर में आइसोलेशन वार्ड की संख्या पर्याप्त नहीं है। वहीं एक व्यक्ति यदि दो अलग-अलग जगह पर कोरोना की जांच कराए, तो उसे अलग-अलग रिपोर्ट मिल रही है। प्रशासन महामारी से नहीं निपट पा रहा है। इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।
निजी अस्पतालों ने कोरोना इलाज के लिए अनाप शनाप बिल वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ता ने जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध कराने, कोरोना इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने की प्रार्थना कोर्ट से की है।
Created On :   22 Aug 2020 4:05 PM IST