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हाईकोर्ट ने पूछा - हाथ से मैला उठाने का काम कब बंद होगा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य में हाथ से मैला उठाने का काम अभी भी जारी होने पर हैरानी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर यह काम कब पूरी तरह से बंद होगा। आखिर राज्य की सभी महानगर पालिकाएं हाथ से मैला उठाने के काम को बंद करके मैला उठाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है।
बुधवार को हाईकोर्ट ने सोलापुर की नीता वाघमारे की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल किया। याचिका में वाघमारे ने अपने ससूर के स्थान पर नौकरी दिए जाने की मांग की है। याचिका में वाघमारे ने अपनी मांग के लिए पागे कमेटी की रिपोर्ट में कही गई बातों को आधारा बनाया है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ को हाथ से मैला उठान के कार्य की जानकारी मिली। इस पर खंडपीठ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आखिर कब हाथ से मैला उठाने के कार्य पर पूरी तरह से रोक लगेगी। खंडपीठ ने मामले को लेकर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
Created On :   3 Feb 2022 12:01 PM IST