सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत, अर्नब को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश

Supreme court Order to release Arnab on interim bail
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत, अर्नब को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत, अर्नब को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को राहत दी है। कोर्ट ने अर्नब और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि राज्य सरकारें व्यक्तियों को टारगेट करती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को नसीहत देते कहा कि वे अर्नब के टीवी पर तानो को नजरअंदाज करे।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। ऐसे में सरकार को अर्नब के टीवी तानों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। अर्नब गोस्वामी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस मामले की जांच सीबीआइ सीबीआई से कराने की मांग भी की, साथ ही कहा कि यदि कोई व्यक्ति राज्य में खुदकुशी करता है और सरकार को दोषी ठहराता है, तो क्या वहां के सीएम को गिरफ्तार किया जाएगा?

 
 
 
 

Created On :   11 Nov 2020 4:40 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story