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मराठा आरक्षण लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को देगा अंतरिम आदेश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को अंतरिम आदेश देने पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो इस केस में रोजना सुनवाई करेगा और अगले महीने यह शुरु होगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वो इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने और महाराष्ट्र में इस साल के लिए शिक्षा और नौकरियों में मराठा को आरक्षण देने या नहीं देने पर 15 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीम दाखिल करें।
पीठ ने पक्षकारों से कहा कि वह अपनी लिखित प्रस्तुतियां व बहस की समय सीमा तय करें। जस्टिस राव ने कहा कि एक सम्मेलन आयोजित करें और तय करें कि प्रत्येक वकील को कितना समय लगेगा। प्रस्तुतियों की कोई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मराठा आरक्षण को चुनौती देनेवाले याचिकाकर्ताओं ने पीठ से आग्रह किया कि वे इस मामले की सुनवाई वर्चुअल ना हो। इसके लिए खुली अदालत में सुरक्षा उपायो को अपनाते हुए की जाए। इस मामले पर अदालत फिर सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि बीते 12 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हालांकि आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हे पीठ ने साफ कर दिया था कि ये आरक्षण पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। पीठ ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
Created On :   7 July 2020 8:07 PM IST