फालतू घूमने वालों को अस्थायी जेल होगी - आदेश

Surprising people will be temporarily imprisoned - order
फालतू घूमने वालों को अस्थायी जेल होगी - आदेश
फालतू घूमने वालों को अस्थायी जेल होगी - आदेश

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से पूरी तरह से रोकने और जन समुदाय के व्यापक हितों एवं जन जीवन की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु और सख्ती बरती जाएगी। जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है उसको अस्थायी जेल में निरुद्ध किया जाए। उक्त निर्देश एसपी अमित सिंह ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि  बिना वजह वाहनों में घूमने वालों के वाहन जब्त कर धारा 188 के तहत कार्रवाई करें, साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर गुटका, चाय-पान की दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर आ रहीं समस्याओं की समीक्षा की  एवं सभी को निर्देशित किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की ऐसी दुकानें  जहाँ पर ज्यादा भीड़ हो रही है, दुकान संचालक सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा रहे हैं, तथा दुकान के आसपास सफाई नहीं रख रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जाए, यदि पुनरावृत्ति करते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।  इसके अलावा सीसीटीव्ही एवं 100 डायल में आ रही शिकायतों की समीक्षा पर ऐरिया चिन्हित कर लिए गए हैं। चिन्हित की गयी एैसी गलियाँ एवं मोहल्ले जहाँ पर लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, गलियों में घूमते हैं एवं झुण्ड बनाकर आपस में बातचीत करते हैं, वहाँ फिक्स पिकेट्स लगाए जाएँ, मोटर साइकिल पैट्रोलिंग करायी जाए तथा पीए सिस्टम के माध्यम से घरों में रहने हेतु एनाउसमेंट किया जाए। इसके बाद भी जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें अस्थाई जेल में निरुद्ध कराया जाए। अभी तक हमारे पास 10 ड्रोन कैमरे उपलब्ध हैं, उपलब्ध सभी ड्रोन कैमरों के माध्यम से चिन्हित किए गए इलाकों में निगाह रखी जाए। बैठक में सभी एएसपी एवं सीएसपी मौजूद थे। 
मुनाफाखोरी पर नजर रखो 
उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि संकट के दौरान मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। कुछ दुकानदारों के द्वारा निर्धारित दर  से अधिक दर पर  सामान बेचकर मुनाफाखोरी की जाने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं, एैसे में लोंगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए।  

Created On :   10 April 2020 2:06 PM IST

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