रेत के अवैध उत्खन्न और परिवहन के लिये उडऩ दस्ता दल बनाकर कार्यवाही करें

Take action by forming a flying squad for illegal mining and transportation of sand
रेत के अवैध उत्खन्न और परिवहन के लिये उडऩ दस्ता दल बनाकर कार्यवाही करें
पन्ना रेत के अवैध उत्खन्न और परिवहन के लिये उडऩ दस्ता दल बनाकर कार्यवाही करें

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिले की लोक उपयोगी अदालत द्वारा अवैध रूप से रेंत के उत्खन्न एवं परिवहन के मामले में सख्त कार्यवाही के लिये कलेक्टर पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रेंत के अवैध उत्खन्न एवं परिवहन को लेकर राजस्व खनिज पुलिस ओैर परिवहन अधिकारियों का एक संयुक्त उडऩ दस्ता दल बनाये और पन्ना जिले में नदियों वनक्षेत्र व शासकीय भूमि से रेंत माफियाओं द्वारा किये जा रहे रेंत के अवैध उत्खन्न व अवैध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधि अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७९ व माईन्स एवं मिनरल्स एक्ट १९५७ के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करें। लोक उपयोगी अदालत के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश की पीठ द्वारा उक्त आदेश पन्ना शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा इस संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण की सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा लोक उपयोगी अदालत पन्ना में आवेदन देकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया कि खनिज नीति व अधिनियम का उल्लधन कर पन्ना जिले में अवैध रूप से बालू रेंत का उत्खन्न कर भारी वाहनों से परिवहन करने से सडक़े खराब होने से जलीय जीवो के जीवन पर संकट उत्पन्न हो रहा है तथा जैव विविधता प्रभावित होने,वन्य भूमि में अवैध उत्खन्न करने से वन संपदा नष्ट हो रही हैेेे। जिस पर कार्यवाही की जानी चाहिये। अधिवक्ता श्री दीक्षित द्वारा इस संबध में लोक उपयोगी अदालत के समक्ष जिले में अवैध उत्खन्न एवं परिवहन को लेकर मीडिया रिपोटो की प्रतियां प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता श्री दीक्षित द्वारा इस संबध में कार्यवाही के लिये  प्रमुख सचिव सहित अन्य उत्तरादायी पुलिस,राजस्व,परिवहन अधिकारियों पर उदासीनता बरते जाने का आरोप लगाया गया। प्रस्तुत प्रकरण में कलेक्टर पन्ना द्वारा नियुक्त अधिकृत प्रभारी  खनिज अधिकारी द्वारा लिखित जबाव प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा अवैध उत्खन्न एवं परिवहन के व्यक्तियों के विरूद्ध उडऩ दस्ता दल गठित कर वर्ष २०१९ में की गई कार्यवाही की सूची प्रस्तुत की गई। प्रकरणों अन्य अनावेदको की ओर से न तो जबाव पेश किया गया और न ही इस सबंध में कार्यवाही किये जाने की संबंधी खण्डीय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रकरण मेें निरंतर समझोैता वार्ता के लिये अनावेदकगणों को सूचना दी गई किन्तु अनावेदकगण समझौता वार्ता में उपस्थित नही हुये जिस पर लोक उपयोगी अदालत ने त्वरित निराकरण की दृष्टि से अधिवक्ता राजेश दीक्षित द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर श्रवण किया गया। अधिवक्ता राजेश दीक्षित ने लोक उपयोगी अदालत में बताया कि जिले में रेंत माफियोओं द्वारा निरंतर बालू रेंत नदियों वन भूमि आदि से अवैध उत्खन्न कर भरी वाहनों से अवैध परिवहन किया जा रहा है। जिसकी जानकारी पर उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नही की जा रही है जिससे प्राकृतिक संपदा का विनाश हो रहा है पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। जलीय जीवन का विनाश हो रहा है,शासन को राजस्व की हानि हो रही है तथा अवैध परिवहन से सडक़े खराब होने से दुर्घटनाये हो रही है व अमूल्य मानव जीवन का नाश हो रहा है। न्यायालय द्वारा प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाव के अवलोकन में पाया कि कार्यवाही संबंधी जानकारी की सूची माह अप्रैल २०१९ सें माह नवंबर २०१९ तक के प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की गई परंतु उसके पश्चात निरंतर कार्यवाही रखे जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। लोक उपयोगी अदालत द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली विरूद्ध संजय क्रिमनल अपील आदेश दिनांक ०४ सितम्बर २०११ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इन्दोैर द्वारा जयंत विरूद्ध स्टेट आफ मध्य प्रदेश में परित आदेश ११ मई २०२२ के अनुसार नही की गई उक्त न्यायिक दृष्टांत में उच्चतम व उच्च न्यायालय ने रेंत के अवैध उत्खन्न व परिवहन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७९ व धारा ४/२१माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट १९५७ के तहत संज्ञेय अपराध माना है। लोक उपयोगी अदालत ने माना कि इस स्थिति में खनिज अधिकारी को रेंत का अवैध उत्खन्न व परिवहन करने वाले व्यक्यिों के विरूद्ध संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्यवाही करना चाहिये किन्तु प्रभारी खनिज अधिकारी द्वारा जबाव मे जो जानकारी दी गई है उसमें अर्थदण्ड की वसूली कार्यवाही को ही संम्पूर्ण विधिक कार्यवाही नही कहा जा सकता। लोक उपयोगी अदालत द्वारा रेंत के अवैध उत्खन्न परिवहन को लोक उपयोगी विषय माना  और अधिवक्ता राजश्ेा दीक्षित के आवेदन को स्वीकार करते हुये कलेक्टर एसपी को आदेश जारी किया गया।

Created On :   2 Sept 2022 3:25 PM IST

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