बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में तरंग शर्मा को मिली जमानत - पुलिस आरक्षक भर्ती का मामला

Tarang Sharma gets bail in the famous business scam - Police constable recruitment case
बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में तरंग शर्मा को मिली जमानत - पुलिस आरक्षक भर्ती का मामला
संकट में छात्रों का भविष्य बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में तरंग शर्मा को मिली जमानत - पुलिस आरक्षक भर्ती का मामला

डिजिटल डेस्क जबलपुर। प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में गिरफ्तार हुए भोपाल के तरंग शर्मा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बुधवार को शर्मा की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने यह आदेश देकर स्पष्ट किया कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के वह देश छोड़कर नहीं जाएगा और उसे अपना पासपोर्ट सरेण्डर करना होगा। युगलपीठ ने जेल प्रशासन को कहा है कि उसकी से रिहाई से पहले उसका कोरोना टेस्ट भी कराया जाए।
गौरतलब है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई ने तरंग शर्मा सहित 77 आरोपियों के खिलाफ बीते 8 फरवरी को भोपाल की विशेष अदालत में चालान पेश किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने अदालत में पहली बार हाजिर हुए शर्मा सहित 14 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। उसके बाद 10 फरवरी 2020 को उनकी जमानत अर्जियाँ खारिज कर दी थीं। मामले पर जमानत का लाभ पाने शर्मा की ओर से यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे व अधिवक्ता मनीषा खरे की दलीलों पर गौर करने के बाद युगलपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए अर्जी मंजूर करके आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया।
भरत मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 मई तक के लिए बढ़ा दी
इसी तरह आईजी सोनाली मिश्रा के भाई भरत मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई युगलपीठ ने 19 मई तक के लिए बढ़ा दी है
। सुनवाई के दौरान मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा व अधिवक्ता लवीन अरोरा की दलील थी कि व्यापमं घोटाले में उनके मुवक्किल की भूमिका दलाल की थी और पूर्व में कई अन्य आरोपी दलालों को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल चुका है। इस पर युगलपीठ ने उन सभी आदेशों की प्रतियां तलब करते हुए सुनवाई मुलतवी कर दी।

Created On :   14 May 2020 2:12 PM IST

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