किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को सातवीं बार भी नहीं मिली जमानत

Teenager molested, accused not got bail for seventh time
किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को सातवीं बार भी नहीं मिली जमानत
किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को सातवीं बार भी नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गढ़ाकोटा सागर निवासी आरोपी वीरेन्द्र कुमार की सातवीं बार जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस अंजुली पालो की एकलपीठ ने जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार का नया तथ्य नहीं आया है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं है।  
यह है मामला 
 यह घटना वर्ष 2017 में गढ़ाकोटा सागर में घटित हुई थी। आरोपी वीरेन्द्र कुमार एक नाबालिग किशोरी के घर में घुस गया। अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। किशोरी की रिपोर्ट पर गढ़ाकोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 294, 452 और पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज किया था। 
प्रभावित हो सकते हैं गवाह
जमानत अर्जी में कहा गया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।  राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर संजीव सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि इसके पूर्व आरोपी की 6 बार जमानत खारिज की जा चुकी है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने आरोपी की सातवीं बार भी जमानत खारिज कर दी है।     

Created On :   21 April 2021 3:55 PM IST

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