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तेलतुंबडे को मिली मां से मिलने चंद्रपुर जाने की अनुमति, तलोजा जेल में हैं बंद
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी आनंद तेलतुंबडे को चंद्रपुर जाकर दो दिन अपनी मां से मिलने की इजाजत दे दी है। तेलतुंबडे के भाई व नक्सली नेता मिलिंद की पिछले साल हुई पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी इसके मद्देनजर आरोपी तेलतुंबडे ने कोर्ट से अपनी मां से मिलने की इजाजत मांगी थी। तेलतुंबडे को वर्तमान में विचाराधीन कैदी के रुप में तलोजा जेल में रखा गया है। तेलतुंबड़े ने मां से मिलने की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता मिहीर देसाई के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे व न्यायमूर्ति जीए सानप की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने तेलतुंबडे को आठ मार्च से दस मार्च 2022 के बीच चंद्रपुर में पुलिस दल के साथ जाने व मां से मिलने की इजाजत दे दी। इस दौरान तेलतुंबडे को सिर्फ अपनी मां से ही मिलने की इजाजत होगी। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील ने तेलतुंबडे के जमानत आवेदन का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आरोपी का भाई अवैध गतिविधियों में शामिल था और वह फरार आरोपी और माओवादी नेता था। इस दलील पर खंडपीठ ने कहा कि मौत-मौत होती है भले ही व्यक्ति की गतिविधि कैसे भी रही हो।
Created On :   3 March 2022 6:21 PM IST