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सहायक समिति प्रबंधक को दस वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। लाखों रूपये की रकम एवं सामग्री के गबन के मामलें में दोषी पाये गये सहायक समिति प्रबंधक जिगदहा आरोपी तस्वीर मोहम्मद तनय स्वर्गीय बग्गड़ उम्र ४८ वर्ष निवासी देवेन्द्रनगर को न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा ४०९ के तहत १० वर्ष के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंागोदिया ने पन्ना की न्यायालय में अभियुक्त को २५ हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त तस्वीर मोहम्मद ने प्राथमिक साख सहकारी समिति जिगदहा के सहायक समिति प्रबंधक के पद पर कार्य करते हुये ३७ लाख १९ हजार ४५८ रूपये का बेईमानी पूर्वक स्वयं के लाभ पहँुचाने हेतु शासकीय सम्पत्ति पर अपराधिक न्यास भंग गवन का कार्य दिनांक ०१ अप्रैल २०१५ से ०६ मई २०१६ के मध्य किया गया था। कुल गबन की राशि ३७ लाख १९ हजार ४५८ रूपये जो गबन किये गये। उनमें २६ कृषकों की ऋण वसूली राशि ११ लाख ४ हजार ५०७ रूपये तथा समिति कार्य हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैँक देवेन्द्रनगर से पृथक-पृथक माध्यमों से ऋण वितरण खाद-बीज, व्यवसाय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ऋण राशियां चेक एवं समायोजन बिलों द्वारा खाद व्यवसाय की कुल २६ लाख १४ हजार ९५१ रूपये की राशि शामिल थी। संबंधित प्रकरण में फरियादी सरदार सिंह की रिपोर्ट पर गबन की जांच चन्द्रभान सिंह, उदय सिंह के द्वारा की गई थी। प्रकरण में अभियुक्त सहायक समिति प्रबंधक के विरूद्ध आईपीसी की धारा ४०९ एवं २०१ के तहत प्रकरण थाना देवेन्द्रनगर में पंजीबद्ध हुआ। जिसका विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में हुआ। प्रकरण में शासन की पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अपर जिला लोक अभियोजक सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय में तत्कालीन शाखा प्रबंधक इलियास खांन, श्रीमती दीप्ती वनवासी सहकारी कायौलय पन्ना, सहायक पंजीयक बहंम्दत्त शुक्ला, सत्यप्रकाश पााठक, आनंद प्रसाद कुशवाहा के कथन न्यायालय में कराये गये। विधिवत विचारण उपरांत न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर अपराध प्रमाणिक पाये जाने पर अभियुक्त को सजा सुनाई गई।
Created On :   20 May 2022 4:50 PM IST