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आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने के आरोप में पति को दस वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पन्ना आरपी सोनकर द्वारा दहेज प्रताडऩा की वजह से आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण की वजह से महिला की हुई मौत की घटना के मामलें में मृत महिला के पति रामलखन कुशवाहा पुत्र पंचम कुशवाहा निवासी नयागावं थाना धरमपुर को दोषी पाये जाने पर सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ४९८ में ०२ वर्ष का कठोर कारावास ५०० रूपये का अर्थदण्ड आईपीसी की धारा ३०६ में १० वर्ष का कठोर कारावास १००० रूपये अर्थदण्ड एवं धारा ३/४ दहेज प्रतिशेध अधिनियम में ०२ वर्ष का कठोर कारावास एवं ५०० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिला अभियोजन कार्यालय द्वारा अभियोजन घटनाक्रम के संबंध में बताया कि मृतिका अंतू बाई पति रामलखन कुशवाहा के भाई रामबली ने थाने में दिनांक २० जनवरी २०१६ को सूचना दी कि उसकी बहन की गत दिनांक १९ जनवरी २०१६ को कुएं के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतिका के परिजनों द्वारा मृतिका को उसके पति एवं ससुराल पक्ष के लोगो पर दहेज के लिये प्रताडि़त किये जाने के आरोप लगाये है। घटना पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुये जांच विवेचना शुरू की गई और घटना की वजह प्रताडना की वजह से महिला द्वारा आत्महत्या किया जाना जांच में पाये जाने पर पुलिस ने दर्ज मर्ग प्रकरण की जांच आईपीसी की धारा ४९८,३०४बी,३४ तथा दहेज अधिनियम की धारा ३/४ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस दर्ज प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ की अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से अंतरित होकर विशेेष न्यायाधीश जिला सत्र न्यायालय पन्ना पहँुचा। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुये न्यायालय द्वारा मृतिका के पति को महिला को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये जाने पर सजा सुनाई गई है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीतेन्द्र सिंह बेस द्वारा की गई।
Created On :   3 May 2022 3:54 PM IST