मनपा में सीटे बढ़ाने का ठाकरे सरकार का फैसला रद्द, परिसीमन के आधार पर ही होंगे चुनाव 

Thackeray governments decision reversed to increase seats in Municipality
मनपा में सीटे बढ़ाने का ठाकरे सरकार का फैसला रद्द, परिसीमन के आधार पर ही होंगे चुनाव 
स्थानीय निकाय चुनाव में होगी देरी मनपा में सीटे बढ़ाने का ठाकरे सरकार का फैसला रद्द, परिसीमन के आधार पर ही होंगे चुनाव 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे सरकार ने पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार के महानगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्य संख्या (वार्ड) बढ़ाने के फैसले को पलट दिया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई सहित दूसरी महानगर पालिकाओं के सदस्य संख्या में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे मुंबई सहित अन्य महानगर पालिकाओं के आगामी चुनाव साल 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2017 में बनाए गए वार्ड संख्या के अनुसार होगी। मंत्रिमंडल के नए फैसले से मुंबई महानगर पालिका में वर्तमान 236 सीटों की बजाय अब 227 सीटों के लिए ही चुनाव होंगे। 

फिर से निकालनी होगी आरक्षण लॉटरी 

जबकि मुंबई को छोड़कर राज्य की दूसरी महानगर पालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर सीटे निर्धारित की जाएंगी। इसके चलते फिर से आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से नगर निगमों को नया वार्ड ढांचा बनाना होगा। इसके अलावा मनपा चुनाव तीन के बजाय चार वार्ड सदस्य प्रणाली में कराने का निर्णय शिंदे सरकार ले सकती है। इसके चलते ओबीसी आरक्षण के कारण पहले से ही देरी से चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव में और देरी होने की संभावना है। इससे इन चुनावों के साल के अंत तक होने की उम्मीद है। 

-    3 लाख से अधिक व 6 लाख जनसंख्या वाले महानगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 65 और अधिकतम संख्या 85 होगी। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली महानगर पालिका में प्रत्येक 15 हजार जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त सदस्य का प्रावधान होगा।  

-    6 लाख से अधिक और 12 लाख तक जनसंख्या वाली महानगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 85 और अधिकतम संख्या 115 होगी। 6 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर पालिकाओं में प्रत्येक 20 हजार जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त पालिका सदस्य का प्रावधान किया जाएगा। 

-    12 लाख से अधिक और 24 लाख तक जनसंख्या वाले महानगर पालिकाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या 115 और अधिकतम सदस्य संख्या 151 होगी। 12 लाख से अधिक आबादी के लिए प्रत्येक 40 हजार जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त सदस्य का प्रावधान होगा।

-    24 लाख से अधिक और 30 लाख तक जनसंख्या के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 151 और अधिकतम 161 होगी। 24 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए प्रत्येक 50 हजार जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त सदस्य का प्रावधान किया जाएगा। 

-    30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 161 और अधिकतर संख्या 165 होगी। 30 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त सदस्य का प्रावधान होगा।  

विरोध थी भाजपा-कांग्रेस 

इसके पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2021 में महानगर पालिकाओं में सदस्यों की न्यूतनम संख्या 17 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन बीते दिनों भाजपा विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर बने मनपा के वार्ड संख्या के अनुसार चुनाव कराने के लिए पत्र दिया था। बावनकुले ने कहा था कि साल 2021 की जनगणना नहीं हुई है लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने अनुमानित जनसंख्या के आधार पर महानगर पालिकाओं में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया था। महाविकास आघाड़ी सरकार ने अवैध फैसला लिया था। मुंबई कांग्रेस भी आघाडी सरकार के इस फैसले के खिलाफ थी। मंगलवार को ही कांग्रेस नेताओं ने उपमुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर बीएमसी में सीटे बढ़ाया जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। 
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Created On :   3 Aug 2022 9:11 PM IST

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