मिलावट के आरोपी को मिली हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा- पहले की जाए कोविड 19 की जांच

The accused of adulteration got bail from the High Court, the court said - Kovid 19 should be investigated first
 मिलावट के आरोपी को मिली हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा- पहले की जाए कोविड 19 की जांच
 मिलावट के आरोपी को मिली हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा- पहले की जाए कोविड 19 की जांच

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मिलावट के आरोप में पन्ना के एक होटल संचालक को हुई 6 माह की सजा पर हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत का लाभ दिया है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी को जेल से रिहा करने से पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाए। यदि वह पॉजीटिव पाया जाता है तो उसको क्वारंटाईन किया जाए। नेगेटिव पाए जाने पर उसे जेल से उसके घर तक भेजने का पूरा इंतजाम करने की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की ही होगी।
अदालत ने यह फैसला शाहनगर में रहने वाले विनोद कुमार जैन की ओर से दायर पुनरीक्षण मामले पर दिया। बस स्टैण्ड के पास स्थित विनोद कुमार जैन की होटल पर खाद्य निरीक्षक ने 3 मार्च 2012 को छापा मारा था और वहां पर 5 किलो बेसन के लडडू पाए गए थे। जांच में वे मिलावटी पाए गए थे। इस मामले पर पन्ना के मजिस्ट्रेट ने 6 माह की सजा और दो हजार का जुर्माना विनोद कुमार जैन पर लगाया था। इस फैसले को एडीजे कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां पर 13 जनवरी 2020 को उसकी सजा यथावत रखी गई। उसके बाद 13 मार्च से आरोपी जेल में था। निचली अदालत से हुई सजा और जमानत का लाभ पाने आरोपी की ओर से यह पुनरीक्षण प्रकरण दायर किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई और राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने पक्ष रखा।
 

Created On :   1 May 2020 2:13 PM IST

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