रूपये नहीं देने पर मारपीट करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

The accused of assault for not giving money did not get bail
रूपये नहीं देने पर मारपीट करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
पन्ना रूपये नहीं देने पर मारपीट करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अनैतिक रूप से पत्नि के भाई से रूपये की मांग करते हुये विवाद करते हुये उसके साथ लातघूसों से बुरी तरह से मारपीट करने की घटना के आरोपी विष्णु अग्रवाल निवासी किशोरगंज का जमानत आवेदन सुनवाई उपरांत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना द्वारा खारिज कर दिया गया है। उक्त आशय की जानकारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी ऋषिकान्त द्विवेदी ने देते हुुये बताया कि फरियादी राकेश गुप्ता निवासी किशोरगंज पन्ना द्वारा कोतवाली पन्ना में शिकायत दर्ज कराई गई थी उसका बहनोई विष्णु अग्रवाल जो की पिछले दो साल से उसके बहिन से अलग रहा है बहनोई के विरूद्ध उसकी बहिन के द्वारा प्रताडि़त करने की पूर्व में रिपोर्ट लिखवाई गई थी तथा तलाक का केस कोर्ट में लगा है। बहनोई विष्णु अग्रवाल ने कई लोगों से कर्जा लेकर रखा है और कर्जा चुकवाने के लिये उसकी बहिन के साथ अक्सर मारपीट और विवाद करता है कई बार हम लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया जिससे वह बुराई मानता है। घटना दिनांक १५ मार्च २०२२ को ०७ बजे विष्णु ने डायमंड चौक आकर उसके साथ तथा उसके भाई के साथ गाली-गलौच करते हुये ५० हजार रूपये मांगे गये साथ ही साथ बहिन से ०१ लाख रूपये तथा जेवर कर्जा चुकाने के लिये दिलवाने को कहा मना करने पर विवाद करते हुये लातघूसों से मारपीट की गई तथा भांजे को उठा लेने की भी धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी विष्णु अग्रवाल के विरूद्ध कोतवाली पन्ना में आईपीसी की धारा २९४, ३२३, ३२४, ३२७, ५०६ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से युक्तीयुक्त तर्क रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया गया न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। 

Created On :   24 March 2022 2:47 PM IST

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