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दुराचार के आरोपी को फिर नहीं मिली अग्रिम जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शादी का लालच देकर एक युवती से लगातार संबंध बनाने के बाद उससे शादी से इंकार करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने आरोपी की ओर से दूसरी बार दायर अर्जी निरस्त करके कहा कि इस मामले में ऐसा कोई सबूत ही नहीं है, जिससे यह पता चला कि युवती की सहमति से ही आरोपी ने उससे संबंध बनाए थे। चूंकि आरोपी पर लगे आरोप संगीन हैं और परिस्थितियों में कोई बदलाव भी नहीं हुआ, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
मूलत: छतरपुर में रहने वाले प्रशांत कुमार द्विवेदी की ओर से यह दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थी। इससे पहले उसकी अर्जी 21 नवम्बर को खारिज हो चुकी है। उसके खिलाफ भोपाल के पिपलानी थाने में दुराचार का मामला दर्ज है। आरोप है कि एक युवती को शादी का लालच देकर प्रशांत ने
उसके साथ लगातार संबंध बनाए और फिर बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेश तिवारी और आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकेश प्रताप सिंह ने पैरवी की।
Created On :   27 Dec 2019 2:40 PM IST