सेवा से बर्खास्त आरक्षक पुलिस की वर्दी में कर रहा था ठगी

The constable dismissed from service was cheating in police uniform
सेवा से बर्खास्त आरक्षक पुलिस की वर्दी में कर रहा था ठगी
कटनी से धोखाधड़ी के मामले में जमानत पर आया बाहर, बालाघाट में भी दर्ज है मामला सेवा से बर्खास्त आरक्षक पुलिस की वर्दी में कर रहा था ठगी

डिजिटल डेस्क शहडोल । सेवा से बर्खास्त आरक्षक पुलिस की वर्दी में स्पेशल टास्क फोर्स में होने का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी में लिप्त था। इसके निशाने पर ऑनलाइन कियोस्क सेंटर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कराने वाले लोग रहते थे। एसपी की विशेष टीम ने गुरुवार को आरोपी जयप्रकाश मिश्रा पिता श्यामलाल मिश्रा निवासी शहडोल को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अब तक कई लोगोंं के साथ धोखाधड़ी की है।     आरोपी के खिलाफ शहडोल जिले के जयसिंहनगर थाने के साथ-साथ कटनी और बालाघाट जिलों में भी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। पुलिस कंट्रोल में गुरुवार को प्रेस वार्ता कर एडिशनल एसपी मुकेश कुमार वैश्य ने बताया कि आरोपी जयप्रकाश मिश्रा से विस्तृत पूछताछ में पता चला कि वह वर्ष 2006 में सशस्त्र पुलिस बल की 26वीं वाहिनी में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। स्थानान्तरण होने के बाद 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर में लगातार गैर हाजिर रहा। अनुशासनात्मक कार्रवाई में आरोपी को वर्ष 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपी पुलिस सेवा के दौरान एवं बर्खास्तगी के बाद कई तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उन्होंने बताया कि वह वारदात के समय अक्सर पुलिस की वर्दी में रहता था और सादे कपड़ों में पुलिस में होने का झांसा देकर वारदात करता था। इस संबंध में तथ्यों की जांच की जा रही है। आरोपी के पास घटना में प्रयुक्त दो अलग-अलग कंपनी के मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सिम कार्ड दो ब्लैंक सीडी जब्त की गई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी काफी समय से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम के सउनि अमित दीक्षित, आरक्षक विकास मिश्रा, अखिलेश द्विव़ेदी, अभिषेक दीक्षित की भूमिका रही।
वीडियो कॉल कर खाते में जमा कराए रुपए
जयसिंहनगर थाना अंतर्गत ग्राम करकी निवासी अतीश शुक्ला को 17 सितंबर को किसी ने पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करके अपने रिश्तेदार का एक्सीडेंट होने की बात पर एक खाते में पैसा ट्रांसफर कराने को कहा था। साथ ही कहा था कि उनके पड़ोसी दुकानदार को पैसा दे देगा, लेकिन पैसा लेकर गायब हो गया। फरियादी ने जयसिंहनगर में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत पर धारा 419, 420 120-बी भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू की गई। तब आरोपी जयप्रकाश मिश्रा उम्र 41 साल निवासी वार्ड न. 17 रामानुज नगर शहडोल पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
पुलिस की वर्दी, बेल्ट व जूते किए थे जब्त
आरोपी जयप्रकाश के विरुद्ध शहडोल के साथ-साथ कटनी और बालाघाट जिले में भी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। थाना माधवनगर जिला कटनी के अपराध क्रमांक 158/21 धारा 420 भादवि में आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी और 24 जुलाई को वह जमानत पर रिहा हुआ था। इसके बाद शहडोल में धोखाधड़ी करने लगा। वहीं ग्राम बिरसा जिला बालाघाट के शासकीय रेस्ट हाउस के केयर टेकर की शिकायत पर जयप्रकाश के विरुद्ध थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 176/21 धारा 170 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। बालाघाट पुलिस ने आरोपी से पुलिस वर्दी, बेल्ट, जूते एवं नम्बर प्लेट जब्त किए थे।
 

Created On :   29 Oct 2021 3:16 PM IST

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