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नयागाँव इलाके में आतंक का पर्याय बने तेन्दुए के परिवार को सुरक्षित स्थान में हो पुर्नवास
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, पीसीसीएफ, जबलपुर कलेक्टर और वन संरक्षक को नोटिस जारी कर माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पिछले कई महीनों से नयागाँव क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने तेंदुए और उसके परिवार का विशेषज्ञों की सलाह पर सुरक्षित स्थान में पुनर्वास किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नयागाँव निवासी रजत भार्गव की ओर से दायर मामले पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है।
आवेदक का कहना है कि नवम्बर 2019 में पहली बार तेंदुए को नयागाँव क्षेत्र में देखा गया था और तब से अब तक वह कई बार दिखाई दे चुका है। उसके बाद से वहाँ पर एक नर, एक मादा तेंदुए को दो शावकों के साथ भी देखा गया। तेंदुओं के कारण क्षेत्र के हर एक घर में दहशत बरकरार होने के चलते यह याचिका दायर की गई। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव हाजिर हुए।
Created On :   21 Aug 2020 2:40 PM IST