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फिल्म स्टार बनाने का सपना दिखाकर लड़की का शोषण कराने वाली महिला को फिर जमानत नहीं
![The girl who exploited the girl by dreaming of making a movie star No bail for woman again The girl who exploited the girl by dreaming of making a movie star No bail for woman again](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2019/12/the-girl-who-exploited-the-girl-by-dreaming-of-making-a-movie-star-no-bail-for-woman-again_730X365.jpg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर। एक नाबालिग लड़की को पहले मॉडल और फिर फिल्म स्टार बनाने का सपना दिखाकर भोपाल के एक फार्म हाउस में उसका दैहिक शोषण कराने की आरोपी महिला को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी महिला की ओर से दूसरी बार दायर की गई अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले उसकी पहली जमानत अर्जी वापस लेने के कारण 28 अगस्त 2019 को खारिज हुई थी।
अभियोजन के अनुसार भोपाल में रहने वाली नाबालिग लड़की सपना (बदला हुआ
नाम) को मॉडल बनाने के लिये उसकी फेसबुक की दोस्त आरोपी साक्षी शर्मा ने भोपाल बुलाया। आरोप है कि साक्षी उसे भोपाल स्थित एक फार्म हाउस में ले गई। आरोप है कि जहां उसने अज्ञात अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलवाते हुए लुक टेस्ट कराने के नाम पर एक कमरे में बंद कर दिया, जहां पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये गये। आरोप है कि आरोपी महिला ने वहां की पूरी वीडियो रिकार्डिंग की और उसके के आधार पर उसने पीडि़त लड़की को ब्लैकमैल करके गोवा, सूरत, देहरादून व दिल्ली ले जाकर उसका दैहिक शोषण कराया। मामले की शिकायत भोपाल पुलिस में होने के बाद क्राईम ब्रांच ने अपहरण, दुराचार, ब्लैकमेलिंग सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मामले में गिरफ्तारी से बच रही महिला ने अग्रिम जमानत का लाभ पाने दूसरी बार अर्जी दायर की, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पैरवी की।
Created On :   12 Dec 2019 3:45 PM GMT