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सरकार ने कहा- दो सप्ताह में पायली की सड़क चलने लायक हो जाएगी, हाईकोर्ट ने कहा- फोटोग्राफ्स पेश करो
पायली गांव के वाशिन्दों की पत्र याचिका पर हाईकोर्ट ने लोनिवि, वन और जल संसाधन विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किए, अगली सुनवाई 2 को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पायली गांव के वाशिन्दों की पत्र याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बयान दिया कि अगले दो सप्ताह में वहां की सड़क चलने लायक हो जाएगी। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने 2 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले सरकार सड़क निर्माण के सबूत फोटोग्राफ्स के रूप में पेश करे। इसके साथ ही युगलपीठ ने मामले में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और जल संसाधन विभाग के सचिवों को पक्षकार बनाते हुए उनको भी जवाब पेश करने कहा है। पायली गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर चैन सिंह डेहरिया व अन्य की ओर से हाईकोर्ट को भेजे गए इस पत्र की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में की जा रही है। गुरुवार को अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता राहुल दिवाकर और राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।
झोला छाप डॉक्टरों के मामले पर सुनवाई टली: झोला छाप डॉक्टरों से संबंधित मामले पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। बीते 28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान डॉ. जितेन्द्र सिंह वर्मा को नोटिस जारी कर कोर्ट ने पूछा था कि क्यों न पूर्व में उसको मिली जमानत निरस्त की जाए। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने डॉ. वर्मा की ओर से समय मांगा गया, जो प्रदान करके युगलपीठ ने सुनवाई मुलतवी कर दी।
Created On :   7 Aug 2020 3:36 PM IST