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हाईकोर्ट ने मदन महल पहाड़ी पर रोपे गए 30 हजार पौधों की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के दिए निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मदन महल पहाड़ी का नए सिरे से सर्वे कर अतिक्रमण हटाए जाएँ। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मदन महल पहाड़ी पर रोपे गए 30 हजार पौधों की भी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को नियत की गई है।
यह है मामला
यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी किशोरीलाल भलावी, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा है कि जबलपुर शहर में स्थित मदन महल पहाड़ी पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए हैं। हालत यह है कि लोग पहाडिय़ों को तोड़कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। याचिका में मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की माँग की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने वर्ष 2019 में मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाए गए थे। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि मदन महल पहाड़ी पर 30 हजार पौधे रोपे गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने पर लगाई गई रोक के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब हाईकोर्ट की रोक समाप्त हो चुकी है, जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमणकारी कर रहे मुफ्त की बिजली और पानी का उपयोग
अधिवक्ता जकी अहमद ने गुरुवार को तर्क दिया कि मदन महल पहाड़ी पर दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण करने वाले मुफ्त में िबजली और पानी का उपयोग कर रहे हैं। अतिक्रमण करने के लिए फेंसिंग भी काट दी गई है। पिछली सुनवाई के दौरान उपभोक्ता मंच की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने भी कहा था कि जिला प्रशासन और नगर निगम की लापरवाही से मदन महल पहाड़ी पर दोबारा अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
Created On :   24 Sept 2021 2:45 PM IST