भगवान के नाम की जमीन खुर्द-बुर्द न हो

The land in Gods name should not be openly
भगवान के नाम की जमीन खुर्द-बुर्द न हो
भगवान के नाम की जमीन खुर्द-बुर्द न हो

कलेक्टर कोर्ट का फैसला, दान या बेचने की अनुमति हम नहीं दे सकते, उचित जगह करें आवेदन
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर दर्ज मंदिर की जमीन खुर्द-बुर्द न हो। भगवान को नाबालिग की श्रेणी में रखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने उनके न्यायालय में पहुँचे प्रकरण पर फैसला देते हुए कहा कि हम मंदिर के प्रबंधक हैं और आप केयरटेकर जमीन के मामले में अगर किसी तरह की अनुमति चाहिये तो इसके लिये उचित जगह आवेदन किया जाये। सिहोरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव गाड़ा में 0.49 हेक्टेयर भूमि जो भगवान श्रीरामचंद्र और भगवान श्रीकृष्णचंद्र जी व मंदिर के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज है। मंदिर के सरवराहकार के रूप में रामनारायण पिता ध्रुव प्रसाद का नाम है। रामनारायण सरवराहकार होने के नाते इस जमीन को गौशाला िनर्माण के लिये श्रीराम सेवा समिति जिलहरीघाट ग्वारीघाट में दान देना चाहते हैं। मामले को लेकर किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिर के प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम दर्ज है, इसलिये अनुमति के लिये आवेदन लगाया गया। मामला कलेक्टर कोर्ट में पहुँचा तो कलेक्टर ने सुनवाई के बाद फैसला दिया कि मूर्ति अवयस्क न्यायिक व्यक्ति हैं, इसलिये मूर्ति के नाम पर दर्ज जमीन को न्यायालय की अनुमति के बिना उसके हित के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिये जमीन दान देने या फिर अन्य उपयोग के लिये सक्षम न्यायालय में आवेदन किया जाये। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाये कि मंदिर की जमीन किसी तरह से खुर्द-बुर्द न हो नहीं तो हम अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्यवाही करेंगे। 
 

Created On :   30 Oct 2020 9:03 AM GMT

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