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मजदूरों की वापसी का मामला सरकार के दायरे में, वही लेगी उचित निर्णय
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर दखल से इनकार कर दिया, जिसमें दूसरे राज्यों में फँसे प्रदेश के मजदूरों की वापसी को लेकर आवश्यक निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा है कि यह मुद्दा प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता सरकार को आवेदन दे। जबलपुर के अधिवक्ता प्रणय चौबे की ओर से दायर इस याचिका में राहत चाही गई गई थी कि दूसरे राज्यों में फँसे प्रदेश के मजदूरों को वापस बुलाने, उनके लिए क्वारेंटाइन के इंतजाम करने, उनकी हर रोज की मॉनीटरिंग करने और कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले मजदूरों की जिम्मेदारी पंचायत और जिला स्तर पर तय करने के निर्देश अनावेदकों को दिए जाएँ, ताकि इस वायरस का सामुदायिक फैलाव होने से रोका जा सके।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और सरकार का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने आवेदक को इस मुद्दे पर राज्य शासन को आवेदन देने के निर्देश दिए हैं।
Created On :   19 May 2020 2:10 PM IST