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नाबालिग भाई ने किया अपनी ही 12 साल की बहन को गर्भवती, हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत
मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट का अवलोकन करके उच्च न्यायालय ने पीडि़त मां की याचिका पर दिया आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।14 साल के एक नाबालिग भाई द्वारा किए गए बलात्कार से गर्भवती हुई उसकी 12 साल की बहन को हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। शुक्रवार को जबलपुर मेडिकल कॉलेज से पीडि़त बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने उक्त आदेश दिया।
जबलपुर में रहने वाली एक महिला की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उसकी बेटी 12 साल की है और पेट दर्द होने की शिकायत करने पर वो 4 फरवरी 2020 को उसे डॉक्टर के पास ले गयी थी। डॉक्टर ने चैकअप करने के बाद बताया कि बच्ची गर्भवती है। मां ने छानबीन की तो पता चला कि उसके ही बेटे ने अपनी बहन से बलात्कार किया था, जिससे वह गर्भवती हुई थी। सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बच्ची के पेट में 18 सप्ताह चार दिन कर गर्भ है। इस पर एक शिकायत पुलिस को की गई जहां पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया गया। बच्ची की कच्ची उम्र को देखते हुए उसको गर्भपात की इजाजत देने यह मामला हाईकोर्ट में दायर किया गया था। पूर्व में हाईकोर्ट ने बच्ची का परीक्षण करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन को दिए थे। मेडिकल कॉलेज के डीन के अध्यक्षता में डॉक्टरों की टीम ने बच्ची का परीक्षण कर उसके स्वास्थ व गर्भपात के संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।
शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भगवान सिंह ठाकुर और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता केएन बुन्देला हाजिर हुए। जबलपुर मेडिकल के डीन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि बच्ची का गर्भ 19 सप्ताह 6 दिन का है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेंगनेंसी एक्ट 1971 के तहत उसे गर्भपात की अनुमति दिए जाने के प्रावधान के मद्देनजर अदालत ने सुनिश्चित तरीके से बच्ची का गर्भपात कराए जाने के निर्देश शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन को दिए। साथ ही भ्रूण की डीएनए जांच के लिए सैम्पल एफएसएल लैब में भेजने के भी निर्देश जारी किये है।
Created On :   15 Feb 2020 8:32 AM GMT