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अभियुक्त गणेश पटेल के विरुद्ध धारा 406,409 के तहत हैअपराध पंजीबद्ध
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की एकल पीठ ने ट्रैक्टर फायनेंस की किश्त हड़पने वाले गणेश पटेल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। श्रेय इक्यूपमेंट फाइनेंस लिमिटेड कम्पनी के सहायक प्रबंधक राजीव गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली दमोह में अभियुक्त गणेश पटेल के विरुद्ध धारा 406,409 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था ।अभियुक्त पर आरोप है कि उसने उक्त ट्रैक्टर फाइनेंस कंपनी की ओर से अलग अलग ग्राहकों से फाइनेंस किश्त की राशि लगभग 13 लाख रुपये फाइनेंस किश्त के रूप प्राप्त किया एवं उसे कम्पनी में जमा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई। शासकीय अधिवक्ता योगेन्द्र दास यादव के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।
Created On :   18 Aug 2021 2:11 PM IST