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लूट के लिए की थी पुजारी की हत्या -जंगल में मिला था शव

डिजिटल डेस्क जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र में चौपड़ा धाम के जंगल में पुजारी की हत्या कर लाश दफनाए जाने के मामले की जाँच करते हुए अँधी हत्या का खुलासा किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है वहीं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुजारी की हत्या के मामले में पकड़े गये आरोपी ने लूट के इरादे से अपने साथी के साथ मिलकर हत्या करना कबूल किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उससे हत्या में प्रयुक्त बका व लूटी गयी मूर्ति व नकदी बरामद की है।
सूत्रों के अनुसार करीब दो दशक से चौपड़ा धाम में रहकर पुजारी का काम करने वाले भैयालाल यादव उम्र 60 वर्ष के अचानक गायब होने पर 13 मई को थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। जाँच के दौरान 14 मई को पुजारी की लाश जंगल में नाले के पास एक गड्ढे में मुरुम के नीचे से बरामद की गयी थी।
पुजारी की हत्या कर लाश दफन किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जाँच शुरू की। जाँच के दौरान अन्नू सिंह पिता भूरा सिंह ठाकुर पर संदेह जताया गया था जो कि जंगल में रहकर गुजर बसर करता था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और सघन पूछताछ किए जाने पर उसने अपने साथी राजेश पिता चंदू गोंड़ के साथ मिलकर बके से पुजारी की हत्या कर पुजारी के थैले से 5 हजार, एक मूर्ति लूटना व लाश को गड्ढे में गड़ाने की बात कबूल की। पुलिस ने उक्त आरोपी की निशानदेही पर बका, लूटी गयी मूर्ति व नकदी 3 सौ रुपये बरामद किए हैं, वहीं उसके साथी राजेश की तलाश की जा रही है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।