त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन समाप्त होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा -

The prohibitory order will remain in force till the end of the three-tier panchayat elections.
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन समाप्त होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा -
डिंडोरी त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन समाप्त होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा -

डिजिटल डेस्क,डिंडोरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रत्नाकर झा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिंडौरी जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के समाप्त होने तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति भले ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी क्यों न हो, सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार जैसे धारिए, फरसे, तलवार एवं अतिघातक हथियार तथा लाठी आदि का सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा, न उन्हें लेकर चलेगा, न प्रदर्षित करेगा।

उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो, उन पर लागू नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति या समूह डिंडौरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में राजनैतिक कार्यक्रमों तथा जुलूस, रैली, सभा आदि आतिशबाजी तथा पटाखे, तेज आवाज करने वाले विस्फोटक आदि वस्तुओं का उपयोग सार्वजनिक मार्ग/स्थानों पर बिना अनुमति के नहीं करेगा। बारात और समारोह में की जाने वाली आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।

कोई भी व्यक्ति इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दल/संस्था/व्यक्ति/रैली/काफिले में तीन से अधिक वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा, न ही कोई पर्चा वितरण करेगा, किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, सार्वजनिक तौर पर बिना अनुमति के नहीं करेगा। शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालयों, रेस्ट हाउस में सभी इत्याति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध निर्वाचन एवं विधि व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारी/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

Created On :   11 Dec 2021 8:44 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story