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शिकार के बिछाया था जाल , फंस गया किसान - करंट लगने से मौत
पुलिस, वन और विद्युत विभाग ने तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए प्रकरण, दुर्लभ प्रजाति की जंगली बिल्ली भी चपेट में आईं
डिजिटल डेस्क सतना। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारियों के द्वारा फैलाए गए जाल में फंसे किसान की करंट लगने से मौत हो गई तो दुर्लभ प्रजाति की जंगली बिल्ली भी मारी गई। इस घटना के सामने आने पर पुलिस के साथ ही वन और विद्युत विभाग ने तीन आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरु कर दिए हैं। पुलिस ने बताया कि ककरा निवासी रामफल पाल उर्फ दादूलाल पुत्र चिंतामन पाल 36 वर्ष शनिवार रात को खेत में पानी लगाने गया था। तकरीबन 4 बजे वह पिता को बताकर नहर का जायजा लेने निकल गया, मगर जैसे ही दिनेश पाल के खगार खेत पर पहुंचा तभी शिकारियों के द्वारा हाईटेंशन लाइन पर कटिया फंसाकर जीआई तार में फैलाए गए करंट के जाल में फंस गया। करंट का झटका इतना तेज था कि पलक झपकते ही युवक बुरी तरह जल गया, उसका पूरा शरीर झुलस गया तो, पैंट की जेब में पड़ा मोबाइल और टार्च भी ब्लास्ट हो गया। उधर जब काफी देर तक रामफल नहीं लौटा तो उसकी तलाश में पिता निकल पड़ा,जिसने बेटे को मृत हालत में देखकर तुरंत परिजनों और पुलिस को खबर कर दी। रविवार सुबह पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर वन विभाग ने बिल्ली के शव का पीएम कराते हुए नियमानुसार अंतिम संस्कार करा दिया।
शव लेने से किया इंकार
मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से यह कहकर इंकार कर दिया कि पहले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए, मृतक की पत्नी और परिजनों को आर्थिक सहायता समेत जीविको पार्जन के साधन उपलब्ध कराए जाएं। विवाद बढऩे पर रघुराजनगर एसडीएम पीएस त्रिपाठी और नागौद एसडीओपी रविशंकर पांडेय ने कोठी जाकर मृतक के परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए पत्नी को विधवा पेंशन सहित शासन के दायरे में आने वाली सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया,तब जाकर दोपहर साढ़े 3 बजे घर के लोगों ने रामफल का शव उठाया और गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।
इन पर कसा शिकंजा
मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के बयान और जांच के बाद जंगली जानवरों को मारने के लिए हाईटेंशन लाइन से करंट फैलाने वाले आरोपियों दीपू कोल पुत्र मनसुख कोल, राजकिशोर कोल पुत्र गोविंद कोल और पपेन्द्र कोल पुत्र भइयालाल कोल के नाम सामने आ गए। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट मिलते ही तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 और साक्ष्य मिटाने के लिए धारा 201 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया। वहीं बिल्ली की मौत पर वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2(16),9,39 और 51 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। वन अमले ने मौके से 2 किलो जीआई तार और 15 खूंटी भी जब्त की है, आरोपियों पर विद्युत विभाग भी कार्रवाई कर रहा है।
Created On :   2 Nov 2020 9:15 AM GMT