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राम के देश में निकले रावण को चाहने वाले, कहा रावण हमारे आराध्य, दहन पर लगाएं रोक

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। रावण जलाने का विरोध करते हुए सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों ने रावण दहन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि रावण आदिवासी समाज के देवता है जिसके दहन से आदिवासी समाज की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।
बड़ी संख्या में पहुंचा आदिवासी समाज-
बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने तहसीलदार महेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि रावण महाज्ञानी और कुशल शासक और नारियों का सम्मान करने वाले थे। पूर्व कथाओं में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने नारियों का अपमान किया। इसके बाद भी जब इन लोगों का पुतला दहन नहीं किया जाता है तो आदिवासी समाज जिन्हें अपने आराध्य के रूप में पूजता है उसका दहन क्यों किया जा रहा है।
समाप्त की जाए परंपरा-
इतिहास गवाह है कि गोंड राजाओं ने 1750 वर्षों तक एकछत्र राज्य किया और प्रकृति को ही अपना देवता मानते आए हैं। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी आदिवासियों की शक्ति को वे परास्त नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने 1910 में संपूर्ण साहित्य को जला दिया। बाद में मनुवादियों ने भ्रम फैला कर रावण दहन की शुरुआत की। इसलिए रावण दहन की इस परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।