तीन अपराधी जिला बदर घोषित

Three criminals declared district badar
तीन अपराधी जिला बदर घोषित
पन्ना तीन अपराधी जिला बदर घोषित

डिजिटल डेस्क पन्ना। कलेक्टर एवं जिला मस्जिट्रेट संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मण्प्रण् राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5.क, ख के तहत तीन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। अपराधी संजय बाल्मीक निवासी राजाबाबू कॉलोनी बेनीसागर, रामराज सिंह निवासी खजरूट थाना सुनवानी और अशोक कुमार लोधी निवासी ग्राम इटौरा थाना रैपुरा को आदेश तामीली की तिथि से एक वर्ष के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। उक्त अपराधी विगत कई वर्ष से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखने के लिए इनके विरूद्ध समय.समय पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बावजूद आचरण में सुधार नहीं हुआ। अपराधियों को आदेश तामीली होने के 5 घंटे के भीतर पन्ना जिले की सीमाओं सहित दमोह, छतरपुर, सतना, कटनी और उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है। आदेश के उल्लघंन पर अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
 

Created On :   2 Feb 2022 11:38 AM IST

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