मारपीट एवं अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

Three years imprisonment to the accused in the case of assault and SC-ST Act
मारपीट एवं अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
पन्ना मारपीट एवं अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

 डिजिटल डेसक पन्ना। विशेष न्यायाधीश पन्ना श्री आर.पी. सोनकर द्वारा न्यायालय में विचाराधीन एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियुक्थ्त ठाकुरदीन पुत्र रामेश्वर प्रसाद रजक उम्र ४५ वर्ष निवासी ग्राम कगरे काबारा थाना अजयगढ को दोषी पाए जाने पर अनुसूचित जाति-जनजाति एक्ट की धारा ३(२)(५क) एवं ३(१)(ध) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड एवं 06 माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा ५०६ में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी ऋषिकांत ने घटना के संबध में बताया कि घटना दिनांक १७ जुलाई २०१७ को फरियादिया श्रीमती रतुलिया अहिरवार निवासी पटिया कगरे का बारा की जमीन अभियुक्त ठाकुरदीन रजक की सरकारी जमीन के कब्जे की बगल की जमीन में है। अभियुक्त ने अपनी जमीन पर बारी लगाकर रखी थी। बारी के झगडा फरियादिया की जमीन पर पडे थे जिसे उठाकर फरियादिया द्वारा एक तरफ रख दिया गया। इसी बात को लेकर अभियुक्त ठाकुरदीन रजक ने फरियादिया को अश्लील गालियां दीं। मना करने पर उसने तीन लाठियां उसे मारी जोकि दाहिने हांथ की कलाई, दाहिन हांथ की उंगली के गवा तथा बांई भुजा पर लगी जिससे उसके खून निकलने लगा। फरियादिया के चिल्लाने पर उसका पति हनुमंता अहिरवार बचाव के लिए आया तब अभियुक्त द्वारा ख्ेात पर आई तो जान से मार देने की धमकी दी गई थी। पीडिता की रिपोर्ट पर अजयगढ थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना उपरांत चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में हुई। प्रकरण में अभियोजन पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों को विश्वसीनय पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया तथा सजा सुनाई गई। 

Created On :   19 Jan 2022 11:16 AM IST

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