ट्रांजिट ओरियेन्टल डेवलपमेंट नीति केबिनेट से मंजूर, अब पांच एजेन्सियां करेंगी अमलीकरण

Transit Oriented Development Policy approved by Cabinet in mp
ट्रांजिट ओरियेन्टल डेवलपमेंट नीति केबिनेट से मंजूर, अब पांच एजेन्सियां करेंगी अमलीकरण
ट्रांजिट ओरियेन्टल डेवलपमेंट नीति केबिनेट से मंजूर, अब पांच एजेन्सियां करेंगी अमलीकरण

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ट्रांजिट ओरियेन्टल डेवलपमेंट नीति (TOD) केबिनेट से मंजूर होने के बाद अब इस पर अमल पांच एजेन्सियों को करना होगा। पहली एजेन्सी नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और इसके अधीन बने नियमों में संशोधन करेगा। उसे भूमि विकास नियम 2012 में भी बदलाव करना पड़ेगा। TOD के लिये अलग अध्याय समायोजित करते हुये विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार/संशोधित करना होगा जिसमें TOD को सक्षम करने और TOD का कार्यान्वयन करने के लिये प्रावधान और संशोधनों के साथ ही TOD के जोनिंग रेगुलेशन्सं, विभिन्न उपयोग/गतिविधियों के लिए विकास नियमन तथा सब डिविजन/अमलगमेशन नियमन, विभिन्न उपयोग/गतिविधियों के लिए भवन निर्माण उपनियम तथा डिजाईन गाईडलाईन्स शामिल होंगे।

सारी एजेन्सी नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय को TOD के लिये विभिन्न विकास योजनाओं और TOD क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने, नियंत्रण और विनियमन को एमपी लैंड रेवेन्यु रिकार्ड/ मास ट्रांजिट एजेन्सी के समन्वय से तैयार/संशोधित करना होगा।

तीसरी एजेन्सी के रुप में विकास प्राधिकरणों, आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड, एमपी लैण्ड रेवेन्यु रिकार्ड , मास ट्रांजिट एजेन्सी और अन्य पैरा स्टैटल एजेन्सियां रहेंगी जो TOD क्षेत्रों में, TOD क्षेत्र परीक्षेत्रिक योजनाओं, TOD लेआउट प्लान/टीडी योजनाओं/टीपी योजनाओं/ पुनर्विकास योजनाओं आदि को तैयार और उनका कार्यान्वयन करने का कार्य करेंगी। ऐसी योजनायें एजेन्सियां स्वयं की क्षमता में या भूमि मालिकों/डेवलपर्स के साथ साझेदारी में जैसा जरुरी हो, तैयार और क्रियान्वित कर सकेंगी।

चौथी एजेन्सी के रुप में नगरीय निकाय TOD क्षेत्रों और जोनिंग रेगुलेशन्स को शामिल करते हुये परीक्षेत्रिक योजनाओं को तैयार/संशोधित करेंगी। TOD क्षेत्रों में भवन निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने, नियंत्रण और विनियमन का कार्य करेंगे।
पांचवी एजेन्सी एमपी मेट्रो रेल कंपनी/ मास ट्रांजिट एजेन्सी होगी जो TOD क्षेत्र में लेआउट का अनुमोदन  करेंगी, सार्वजनिक परिवहन यथा मेट्रो रेल/ लाइट रेल/ मोनो रेल/ बीआरटी/ उच्च क्षमता सार्वजनिक परिवहन सेवायें, आईपीटी, पार्किंग, पैदल यात्री और एनएमवी सुविधाओं और निजी मोटर वाहनों सहित शहरी विकास परिवहन का नियोजन, प्रवर्तन और विनियमन करेंगी। एकीकृत मल्टी-मोडल सार्वजनिक परिवहन संचालन सेवा योजना को तैयार करेंगी और उसका कार्यान्वयन करेंगी। साथ ही डेडीकेटेड ट्रांसपोर्ट फंड का प्रशासन और प्रबंधन करेंगी।

क्या है TOD?
TOD नीति भूमि उपयोग के तत्वों के मार्गदर्शक सिध्दांतों को लागू करने में शहरों की सहायता करने के लिये एक विकास रणनीति है। यह यातायात के जमाव और शहरी फैलाव को कम करने में सार्थक भूमिका निभाती है। इस नीति में बताया गया है कि प्रदेश में शहरीकरण तेजी से हो रहा है। शहरीकरण का प्रतिशत 27.63 है तथा 476 शहर बसे हुये हैं। इनमें चार शहर जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर दस लाख से ज्यादा आबादी के तथा 28 शहर 1 लाख से ज्यादा आबादी के हैं।

इनका कहना है
‘‘केबिनेट ने नई TOD नीति मंजूर कर ली है तथा अब इसका नीति के तहत क्रियान्वयन प्रारंभ किया जायेगा।’’
- शुभाशीष बैनर्जी, उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मप्र

Created On :   20 Aug 2018 3:56 PM GMT

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