तृणमूल नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

Tripura HC refuses to stay police probe against TMC general-secretary Abhishek Banerjee, five others
तृणमूल नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
त्रिपुरा हाईकोर्ट तृणमूल नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाने से किया इनकार
हाईलाइट
  • त्रिपुरा हाईकोर्ट ने तृणमूल नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

अगरतला। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और चार अन्य के खिलाफ जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को तृणमूल नेताओं के खिलाफ अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया, जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस की ओर से निभाई जा रही उनकी ड्यूटी के पालन में कथित तौर पर बाधा डाली थी।

हालांकि, याचिका दायर करने वाले तृणमूल नेता सुबल भौमिक ने दावा किया कि उच्च न्यायालय का आदेश उनके लिए जीत जैसा है, क्योंकि अदालत ने पुलिस से कहा है कि वह मामले में कोई अन्य धारा न जोड़ें या अदालत की अनुमति के बिना अपनी रिपोर्ट जमा न करें।

त्रिपुरा पुलिस ने तृणमूल के छह नेताओं के खिलाफ आठ अगस्त को पश्चिमी त्रिपुरा के खोवाई पुलिस स्टेशन में कथित रूप से आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने और कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए 10 अगस्त को मामला दर्ज किया था।

बनर्जी और बसु के अलावा, तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डोला सेन, इसके मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष, सुबल भौमिक और त्रिपुरा के पूर्व मंत्री प्रकाश दास के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

त्रिपुरा के महाधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर डे ने बुधवार को कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने अपील पर सुनवाई के बाद मामले को रद्द करने और तृणमूल नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने राज्य सरकार सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस भी दिया है।

डे ने कहा, अदालत ने खोवाई पुलिस थाना प्राधिकरण को जांच जारी रखने का निर्देश दिया है, लेकिन पुलिस अदालत की अनुमति के बिना कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी।

याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लूथरा और मिजोरम के पूर्व एडवोकेट जनरल बिस्वजीत देब कोर्ट में पेश हुए।

पुलिस के अनुसार, तृणमूल नेताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवकों को उनके सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में बाधा) और 36 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भौमिक, जो पिछले महीने कई अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ तृणमूल में शामिल हुए थे, ने कहा कि 8 अगस्त को बनर्जी और बसु के नेतृत्व में, 14 तृणमूल नेताओं को कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद, वे खोवाई पुलिस स्टेशन गए थे।

भौमिक ने कहा, स्थानीय अदालत द्वारा तृणमूल के 14 नेताओं को निजी मुचलके पर रिहा करने के बाद, हम अगरतला लौट आए थे। उस समय पुलिस ने हमारे खिलाफ किसी मुद्दे का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने हमारे खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, तृणमूल नेताओं को अपनी उंगलियां उठाते हुए और खोवाई पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से पूछते हुए देखा जा सकता है कि भाजपा वर्कर्स द्वारा हमला किए जाने के बाद तृणमूल के 14 नेताओं और सदस्यों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया।

आईएएनएस

Created On :   18 Aug 2021 5:30 PM GMT

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