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दो आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पर बिना कोरोना जांच के नहीं होंगे रिहा
डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों के आरोपियों को जमानत का लाभ तो दिया है, लेकिन जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना कोरोना जांच के उन्हें रिहा न किया जाए। यदि दोनों आरोपी जांच में नेगेटिव पाए जाते हैं तो उन्हें उनके घर भेजने के उचित इंतजाम किए जाएं। पॉजीटिव पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाईन किया जाए।
एक जमातन अर्जी इन्दौर के रोहित बजाज की ओर से दायर की गई थी। उस पर आरोप है कि बिना वैरिफिकेशन किए उसने 84 सिमेमंबेच दीं। उनमें से एक सिम से शिकायतकर्ता नरेन्द्र का फेसबुक एकाउण्ट हैक किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त और अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल की दलीलों पर गौर करने के बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान किया। इसी तरह दूसरी जमानत अर्जी मंडला जिले के ग्राम सरही में रहने वाले बाल सिंह की ओर से दायर की गई थी, जिस पर सांभर का शिकार करने का आरोप है। जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से सुशील शर्मा की दलीलें सुनने के बाद उसे जमानत का सशर्त लाभ दिया।
Created On :   2 May 2020 2:38 PM IST