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गैंगरेप के दो अभियुक्तों को उम्रकैद, रास्ता रोककर लड़की को ले गए थे जंगल में
डिजिटल डेस्क, सिंगरौली (बैढ़न)। श्रमिक महिला से गैंगरेप के चर्चित मामले में पर्याप्त साक्ष्य आधार पर दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। गौरतलब है कि मोरवा थाना क्षेत्रान्तर्गत लगभग ढाई वर्ष पूर्व बसनार एवं बैरिहवा निवासी अभियुक्तों ने वारदात को अंजाम दिया था। मामले में दो अन्य विधि विरूद्ध किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड समक्ष पेश किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश कवितादीप खरे की अदालत ने अभियुक्त द्वय रामरतन सिंह बैगा निवासी बसनार मोरवा एवं राकेश सिंह गोड़ बेरिहवा मोरवा को भादस की धारा 376 घ के अधीन आजीवन कारावास सहित 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। इसी तरह अभियुक्तों को धारा 323/34 के अधीन भी 6 माह का कारावास सहित 500 रुपए अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक बीएम शाह ने की।
मामले में सघन विवेचना एएसआई अभिषेक सिंह परिहार ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने पुलिस थाना मोरवा पहुंच लिखित शिकायत नामजद आरोपियों के विरूद्ध दर्ज कराई। निरीक्षक महिला प्रकोष्ठ अर्चना द्विवेदी ने पीड़िता का कथन लेख किया।
रास्ता रोककर जबरन सामूहिक ज्यादती
अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने घटना दिनांक 6 अगस्त 2015 को शाम 7 बजे मजदूरी पश्चात अपने ममेरे भाई संग घर वापस जा रही थी, प्रसीदडांड टोला जब वे पहुंचे तभी चार लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, बोले नहीं जाने देंगे। विरोध करने पर मारपीट करते हुए पीड़िता को घसीटते और गाली देते नाले की ओर ले गए। आरोपी राकेश उसके भाई को पकड़ा हुआ था। अन्य ने जबरन मारपीट कर श्रमिक महिला से जबरन ज्यादती की।
इस बीच मौका पाकर भाई भाग निकला, घर पहुंच परिजनों को बताया तब उसके परिजन शोर मचाते हुए आए, तब आरोपी भाग निकले। पुलिस ने आरोपी द्वय रामरतन बैगा पिता भदई बैगा निवासी बसनार उम्र 25 वर्ष, राकेश सिंह गोड़ पिता सुखराम सिंह गोड़ निवासी बेरिहवा मोरवा के विरूद्ध भादस की धारा 294, 323/34, 341, 376 (घ) के अधीन मामला पंजीबद्ध किया।
Created On :   7 July 2018 2:00 PM IST