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विधायक राजेन्द्र शुक्ला के भ्रष्टाचार संबंधी आरोप पर फिर से दो हलफनामा
रीवा विधानसभा सीट से शुक्ला के हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली अभय मिश्रा की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । रीवा विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेन्द्र शुक्ला के हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में नया मोड़ आ गया है। याचिका में राजेन्द्र शुक्ला द्वारा चुनाव के दौरान आरोपित तौर पर किए गए भ्रष्टाचारों को लेकर जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता अभय मिश्रा को कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नया शपथपत्र दो सप्ताह में दाखिल करने कहा है।
दरअसल वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ला के निर्वाचन के खिलाफ कांग्रेस के अभय मिश्रा ने यह चुनाव याचिका वर्ष 2019 में दाखिल की थी। याचिका में श्री शुक्ला पर कई आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की प्रार्थना याचिका में की गई है। इस याचिका में विभिन्न कानूनी प्रावधानों का पालन न होने पर श्री शुक्ल ने आपत्ति पेश करके याचिका को खारिज करने की मांग की थी। इसी आपत्ति पर 5 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले पर दिए फैसले में अदालत ने अपनी राय देकर कहा- च्मात्र हलफनामें में हुई त्रुटि के आधार पर यह याचिका खारिज नहीं की जा सकती। चूंकि शपथपत्र में गड़बड़ी का मुद्दा सामने आ गया है, इसलिए याचिकाकर्ता दो सप्ताह में नया हलफनामा दाखिल करें।
Created On :   26 May 2020 2:29 PM IST