मारपीट के आरोपी दो भाइयों को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड 

Two brothers accused of assault
मारपीट के आरोपी दो भाइयों को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड 
मारपीट के आरोपी दो भाइयों को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदंड 


डिजिटल डेस्क सिंगरौली । न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता होरा के न्यायालय ने 7 वर्ष पूर्व फरियादी से टूसा खांड़ में मारपीट व गाली-गलौज करने के मामले में आरोपी सग दो भाइयों क्रमश: बिरजू प्रसाद शाह एवं रमेश प्रसाद शाह को भादंसं की धारा 323/34 के तहत न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सहित प्रत्येक को एक हजार रूपए अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने फैसले में यह भी उल्लेख किया है कि अर्थदंड की राशि अदा होने एवं अपील अवधि पश्चात 15 सौ रूपए आहत फरियादी राम लोचन द्विवेदी को दिए जायें। न्यायालय नेे मामले की सुनवाई पश्चात माना कि अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। आरोपी निरंतर प्रकरण की सुनवाई पेशी पर उपस्थित होकर विचारण का सामना कर रहे हैं। अत: इस सभी परिस्थितियों के आलोक में उपरोक्त सजा न्यायोचित प्रतीत होती है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्रांर्तगत टूसाखांड़ गांव में 6 अगस्त 2012 की शाम 6.50 बजे हुई घटना पर फरियादी रामलोचन द्विवेदी ने पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने उससे अकारण गाली गलौज करने लगे। मना किया तो मारपीट की थी।

Created On :   12 Dec 2019 11:14 AM GMT

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