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दो अपराधी जिला बदर घोषित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पतारा मोहल्ला अमानगंज थाना अमानगंज निवासी दो अपराधियों रामभगत तिवारी तनय सूरज तिवारी और रम्मू उर्फ रामाधार तिवारी तनय सूरज तिवारी को ०6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। अपराधी के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिले से बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है। उक्त दोनों अपराधी कई वर्ष से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। अपराधियों के विरूद्ध पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बाद भी इनके आचरण में सुधार नहीं हुआ। अत: जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई है। अपराधियों को आदेश तामीली तिथि से 5 घंटे के भीतर पन्ना जिले सहित दमोह, छतरपुर, सतना, कटनी और उत्तरप्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर अपराधियों के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Created On :   3 Aug 2022 4:07 PM IST