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बोतलबंद विदेशी शराब को बेचने के लिए परमिट की बनाई गई दो नई श्रेणी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में बोतल बंद विदेशी शराब के खुदरा बिक्री के परमिट के लिए क्षेत्रफल और सुविधाओं के आधार पर दो नई श्रेणी तैयार करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विदेशी शराब की खुरदा बिक्री के लिए अति उच्च दर्जे की शराब बिक्री अनुज्ञप्ति और उच्च दर्जे की शराब बिक्री अनुज्ञप्ति ऐसे दो श्रेणी बनाई गई है। एफएल- 2 परमिट धारकों का परमिट दो नई श्रेणियों के परमिट में रुपांतरित किया जा सकेगा। जो एफएल- 2 परमिट धारक श्रेणी वृद्धि के लिए इच्छुक नहीं होंगे ऐसे लोगों के लिए मौजूदा परमिट के नियमों और शुल्क लागू होंगे। अति उच्च दर्जे की शराब बिक्री अनुज्ञप्ति के लिए दुकान की जगह कम से कम 601 वर्ग मीटर आवश्यक होगी। इस परमिट का वार्षिक शुल्क संबंधित क्षेत्र के एफएल-2 परमिट का दोगुना होगा। जबकि उच्च दर्जे के शराब अनुज्ञप्ति के लिए दुकान की जगह कम से 71 वर्ग मीटर और अधिकतम 600 वर्ग मीटर होना आवश्यक होगा। इसका परमिट शुल्क एफएल-2 परमिट का डेढ़ गुना होगा।
Created On :   21 April 2022 2:25 PM IST