समय सीमा में नहीं किया समस्या निदान दो तहसीलदार व टीआई पर लगा जुर्माना

Two Tehsildars and TI fined, did not solve the problem within the time limit
समय सीमा में नहीं किया समस्या निदान दो तहसीलदार व टीआई पर लगा जुर्माना
लोक सेवा गारंटी अधिनियम समय सीमा में नहीं किया समस्या निदान दो तहसीलदार व टीआई पर लगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, शहडोल। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शासन द्वारा 600 से अधिक ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। आवेदन करने के साथ ही समय सीमा में उनका निराकरण करना होता है, लेकिन जिले में कुछ विभागों द्वारा इसमें लेटलतीफी की जा रही है, जिन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। हाल ही में कलेक्टर द्वारा अधिसूचित सेवाओं के तहत प्राप्त आवेदनों पर समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर दो तहसीलदारों पर तथा एसपी द्वारा एक टीआई पर अर्थदण्ड लगाया गया है। अधिनियम के तहत वर्ष 2012 से ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु होने के बाद से अब तक 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लेटलतीफ विभाग प्रमुखों पर लगाया जा चुका है।

इन पर लगाया गया जुर्माना-

लोक सेवा प्रबंधन के माध्यम से आवेदन देने के बाद हितग्राही की समस्या समय सीमा में निराकृत करना होता है। जयसिंहनगर में आए आवेदनों पर समय सीमा में निदान नहीं करने पर तहसीलदार दीपक पटेल तथा बुढ़ार तहसीलदार मीनाक्षी बंजारे पर 5-5 हजार का जुर्माना कलेक्टर द्वारा लगाया गया। इसी प्रकार अन्य विभागों के आवेदनों के लंबित होने पर 25 हजार रुपए जुर्माने के नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के आवेदन पर लेटलतीफी सामने आने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गोहपारू टीआई पर 3 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा सिविल सर्जन को इसलिए शोकाज नोटिस जारी किया गया क्योंकि विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आए ऑन लाइन आवेदन पर पहल नहीं की गई।

समय सीमा में होना है आवेदनों का निराकरण-

> लोक सेवा प्रबंधन से आम जनता को नक्शा, खसरा, नामांतरण, बंटवारा, तरमीम, राहत आदि में त्वरित लाभ मिल रहा है।
> ऑन लाइन आवेदन लगते ही एक दिन से 90 दिनों में आवेदनों के स्वरूप के अनुसार निदान करना होता है।
> अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं कि आवेदन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ही लगाए जाएं। अधिसूचित किसी भी सेवाओं के आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा में निराकरण करना होता है।
> वर्ष 2012 से अब तक जिले में 1292000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 1264000 निराकृत हो चुके हैं। 8 हजार आवेदन समय सीमा में लंबित हैं।

राजस्व प्रकरणों पर जोर-

आम जनता से जुड़े सीएम हेल्पलाइन के जरिए मिले प्रकरणों के निराकरण में कलेक्टर वंदना वैद्य द्वारा नवाचार शुरु किया गया है। जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिसके तहत प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सभी तहसील मुख्यालयों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित आवेदकों को पहले से सूचना देकर बुलाया जाता है। सूची तहसीलदारों को भेजी जाती है। इस मौके पर कलेक्टर स्वयं भी पहुंचती हैं। 19 अपै्रल से शुरु अभियान के तहत अब तक 350 से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो चुका है।

अवनीश दुबे, (जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन) का कहना है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 600 से अधिक सेवाएं अधिसूचित हो चुकी हैं। समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर अर्थदण्ड का प्रावधान है। जरूरी नहीं कि आवेदन केंद्रों के माध्मय से मिलने पर इस नियम में निराकृत किए जाएं। अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पर अधिनियम के तहत ही निराकृत करना होता है। 

Created On :   18 May 2022 2:47 PM IST

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