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ट्रैफिक नियमों के उलंघन पर ई-चालान का भुगतान नहीं करने वालों का रद्द होगा लाईसेंस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई समेत राज्य के विभिन्न शहरों में सिग्नलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नजर से पकड़े गए यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान तो भेजे जा रहे हैं लेकिन दो तिहाई लोग इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। राज्य के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकणे के मुताबिक यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 700 करोड़ रुपए का ई-चालान बाकी है। इसमें से करीब 280 करोड़ रुपए सिर्फ मुंबई में बकाया है। ई-चालान न भरने वालों के खिलाफ अब 50 आरटीओ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। ट्रैफिक और हाइवे पुलिस की मदद से ई-चालान का भुगतान न करने वालों की पहचान कर जल्द ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा राज्य मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव कर यातायात के नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है।
मुंबई में ई-चालान की प्रक्रिया 2016-17 से ही शुरू की गई थी लेकिन राज्यभर में इसे पिछले साल जनवरी महीने से शुरू किया गया है। ई-चालान के साथ यातायात के नियमों के उल्लंघन के सबूत के तौर पर वाहन की तस्वीर भी भेजी जाती है। इसके लिए स्मार्टफोन या कंप्यूटर की मदद से क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वालेट के जरिए ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। ई-चालान उन्हें भेजा जाता है जिनके नाम पर गाड़ी है लेकिन कई लोग गाड़ी बेच देते हैं लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं करते। कुछ मामलों में एक ही नंबर एक से ज्यादा गाड़ियों पर इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आई है इससे फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के यातायात नियम तोड़ने पर भी उसके असली मालिक के पास चालान पहुंच जाता है। इसके अलावा गलत पते और मोबाइल नंबर दर्ज होने की भी समस्या आती है, जिसके चलते चालान किसी और के पास पहुंच जाता है।
ढाकने के मुताबिक इससे जुड़ी कई खामियां हैं जिन्हें अभी दूर करने की जरूरत है। शुरूआत में वाहन चालकों की पहचान कर उनका लाइसेंस तीन से छह महीनों तक रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो सहयोग नहीं करेंगे उनका लाइसेंस हमेशा के लिए भी रद्द किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक ई-चालान जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर इसका भुगतान करना होता है। इससे ज्यादा देर होने पर प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगता है। जुर्माना एक हजार रुपए तक हो सकता है। ज्यादा दिनों तक चालान का भुगतान न होने पर अब संबंधित विभागों को लाइसेंस रद्द करने के लिए डाटा भेजा जाएगा। ज्यादातर ई-चालान निजी कारों और दुपहिया चलाने वालों को भेजे गए हैं जिन पर सिग्नल तोड़ने, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और अवैध पार्किंग के आरोप हैं।
Created On :   11 Nov 2020 4:28 PM IST