उबर टैक्सी ड्राईवर की लापरवाही के चलते प्लेन छूटने पर यात्री को मुआवजा देने का आदेश 

Uber ordered to compensate passenger for missing plane due to taxi drivers negligence
उबर टैक्सी ड्राईवर की लापरवाही के चलते प्लेन छूटने पर यात्री को मुआवजा देने का आदेश 
उपभोक्ता आयोग का फैसला  उबर टैक्सी ड्राईवर की लापरवाही के चलते प्लेन छूटने पर यात्री को मुआवजा देने का आदेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के ठाणे जिले के उपभोक्ता आयोग ने चार साल बाद एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी उबर इंडिया के ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक महिला की फ्लाइट छूटने के मामले में महिला को 20 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। डोंबिवली निवासी कविता शर्मा ने 12 जून 2018 को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के लिए उबर टैक्सी सेवा बुक की थी लेकिन ड्राइवर उनके द्वारा बताए गए स्थान पर देरी से पहुंचा जिसके चलते उनकी मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट छूट गई। इससे पहले शर्मा के बार-बार फोन करने के बावजूद ड्राइवर 14 मिनट देरी से पहुंचा। इसके बाद भी वह 15 मिनट तक अपने मोबाईल फोन पर व्यस्त था। जिसके कारण शर्मा समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकी। 

फ्लाइट छूटने के बाद शर्मा ने फ्लाइट के टिकट का पैसा वापस करने व चार लाख 77 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर एप आधारित टैक्सी सेवा देनेवाली उबर इंडिया के खिलाफ ठाणे जिला उपभोक्त विवाद निवारण आयोग के पास शिकायत की। शिकायत में शर्मा ने दावा किया था कि फ्लाइट छूटने के चलते उनके काम का तो नुकसान हुआ ही है इसके साथ ही उन्हें काफी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है।

ड्राईवर के कृत्य के लिए कंपनी जिम्मेदार

आयोग के सामने कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि कंपनी को ड्राइवर के कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कंपनी सिर्फ टैक्सी सेवा प्रदाता है। इसलिए उसकी ड्राइवर के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने शर्मा की शिकायत पर गौर करने के बाद उनका टैक्सी का किराया वापस कर दिया था। किंतु आयोग ने कहा कि टैक्सी सेवा से जुड़े नियम व शर्ते दर्शाती हैं कि उबर की ओर से दी जानेवाली सेवा से जुड़ी गतिविधियों पर उसका नियंत्रण है। वह उसका प्रबंधन भी करता है। उसका सेवा के लिए ठेके पर नियुक्ति की गई थर्ड पार्टी पर भी नियंत्रण है। इसलिए वह ड्राइवर के कृत्य के लिए भी जिम्मेदार है। इस तरह आयोग ने उबर इंडिया को फ्लाइट छूटने के चलते शर्मा को हुई मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के तौर पर दस हजार रुपए व दस हजार रुपए मुकदमे के खर्च के रुप में देने का निर्देश दिया। इस तरह आयोग ने महिला को कुल 20 हजार रुपए मुआवजा प्रदान किया। 

 

Created On :   29 Dec 2022 9:37 PM IST

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