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किस कानून के तहत याचिकाकर्ता का घर किया गया सील?
भोपाल के एक पत्रकार की पत्नी व बेटे की याचिका पर हाईकोर्ट का वहां के कलेक्टर और एसपी से सवाल, सुनवाई अगले सप्ताह
डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर और एसपी से पूछा है कि किस कानून के तहत महिला के घर पर ताला लगाकर उसे सील किया गया है? जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है। भोपाल के शाहजहांनाबाद में पुरानी कोर्ट बिल्डिंग के सामने रहने वाली हिना इब्राहिम व उसके दो बच्चों की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उसके पति अनम इब्राहिम एक अखबार में पत्रकार हैं। कुछ दिन पहले वो बाहर गए थे और वापस लौटने पर उन्हें घर सील मिला। इस कार्रवाई से पहले न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई जानकारी दी गई। इस कार्रवाई की आड़ में हुए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर दायर इस याचिका में आरोप है कि उसके पति द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों के खिलाफ छापे गए समाचार की वजह से यह कार्रवाई की गई है। मामले पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. रश्मि पाठक ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   15 May 2020 2:48 PM IST