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वेब सीरीज मिर्जापुर मामले में मुंबई पहुंची यूपी पुलिस, मिली जांच की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विवादित वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ को लेकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्ज एफआईआर मामले में वेब सिरीज के निर्माताओं से पूछताछ के लिए मिर्जापुर पुलिस मुंबई पहुंच गई है। इस बीच निर्माता फरहार अख्तर के घर पहुंचे मिर्जापुर पुलिस और मुंबई पुलिस के अधिकारियों के बीच नोकझोक की खबर आई। हालांकि मुंबई पुलिस के प्रवक्ता ने इसे अफवाह बताया है। काफी जद्दोजहद के बाद शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने मिर्जापुर से आई पुलिस टीम को जांच की अनुमति दे दी।
नियमों के मुताबिक किसी दूसरे राज्य से आए हुए पुलिस को जांच के लिए स्थानीय पुलिस से इजाजत लेनी होती है। मिर्जापुर पुलिस पिछले 2 दिनों से क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान के दफ्तर के चक्कर लगा रही है लेकिन डीसीपी अकबर पठान के उपलब्ध नहीं होने से मिर्जापुर पुलिस को जांच की इजाजत नहीं मिल रही थी। गुरुवार सुबह भी मिर्जापुर पुलिस अंधेरी में स्थित क्राइम ब्रांच डीसीपी के दफ्तर पहुंची थी लेकिन मुंबई पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बाद मिर्जापुर पुलिस खार इलाके में फरहान अख्तर से पूछताछ करने के लिए उनके घर पर पहुंच गई। इसकी जानकारी खार पुलिस स्टेशन को हुई तो स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी फरहान के घर पहुंच गए। यहां मिर्जापुर पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच तीखी नोकझोक हुई। मिर्जापुर पुलिस टीम के एसएचओ बी.के. चौरसिया के मुताबिक हम फरहान अख्तर के घर का पता प्रमाणित करने गए थे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई और वहां हमारी मौजूदगी पर आपत्ति जताने लगी। जिस वजह से उनसे हमारी थोडी नोकझोक हो गई।
गौरतलब है कि ‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज को लेकर मिर्जापुर कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज है। वेब सीरीज के निर्माता-निर्देशक रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, भौमिक गोंडलिया और अमेजन प्राइम के खिलाफ मामला दर्ज है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।