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अर्जेन्ट मुकदमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई -ई-फाइलिंग और सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की अवधि में अर्जेन्ट मुकदमों की ई-फाइलिंग कराने और उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने हाईकोर्ट ने गाइड लाइन जारी की है। मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान सभी संबंधितों की कोर्ट परिसर में उपस्थिति को रोकने के उद्देश्य से कदम उठाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल के नाम से जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर विगत 6 अप्रैल को देश के सभी उच्च न्यायालयों को दिशा-निर्देश जारी किए थे, ताकि लॉकडाउन की अवधि में अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सके। इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई है। इसके तहत अधिवक्ता या पक्षकार अपने आवेदन या याचिका ई-फाइलिंग के जरिए मप्र हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद सॉफ्टवेयर में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके दाखिल कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में यदि किसी अधिवक्ता या पक्षकार को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वे अपने आवेदन या याचिका व उनके दस्तावेजों को स्कैन करके उन्हें पीडीएफ फॉर्म में ई-मेल के जरिए भेज सकते हैं। गाइड लाइन से संबंधित विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दी गई है।
Created On :   17 April 2020 2:27 PM IST