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जुलूस के दौरान हुआ ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन, आवाज फाउंडेशन ने की शिकायत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रविवार को निकाले गए जुलूस के दौरान ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ‘आवाज फाउंडेशन’ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर ने पत्र लिखकर शिकायत की है। संगठन ने पाया कि मुंबई के भायखला और मोहम्मद अली रोड पर उत्सव मनाने के दौरान ध्वनि प्रदूषण 116.3 डेसिबल तक पहुंच गया था जो रात के समय प्रशासन द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तर के करीब तीन गुना ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि जहां इतना शोर हो रहा था वह जगह जेजे अस्पताल के बिल्कुल करीब है। आवाज की प्रमुख सुमैरा अब्दुल अली ने कहा कि डीजे सिस्टम पर पुलिस ने पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद मोहम्मद अली रोड से उत्सव मनाते ट्रक गुजरा जिस पर स्टीरियो साउंड सिस्टम, मिक्सर, एंप्लिफायर, जनरेटर और लाउड स्पीकर लगे हुए थे। अब्दुल अली ने बताया कि पुलिस के डीजे सिस्टम पर पाबंदी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर सुनवाई चल रही है लेकिन अदालत ने पुलिस के आदेश पर रोक नहीं लगाया है। इस तरह के जुलूस में डीजे बजाना नियमों का उल्लंघन है। अब्दुल अली ने बताया कि जिस जगह पर ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया वहां पुलिस भी थी लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक रिहाइशी इलाकों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल तक की आवाज अधिकतम आवाज होनी चाहिए।
मशाल क्रांति ज्योति हैः अरविंद सावंत
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर पार्टी सांसद अरविंद सावंत ने संतोष जताते हुए कहा कि इस नाम से हमें हमारा चेहरा मिल गया है। हमें मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकरे हमारा ब्रांड है। चिन्ह तो आता जाता रहता है। मशाल क्रांति ज्योति है। हम क्रांति का मशाल जलाएंगे। एक सवाल के जवाब में सावंत ने कहा कि वे तो हमारा ही सब कुछ चोरी करने में लगे हैं। हमारी दी गई जानकारी चुनाव आयोग से कैसे लीक हो रही थी। शिवसेना सांसद ने कहा कि धनुष बाण की लड़ाई भी हम ही जीतेंगे। फिलहाल आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं।
Created On :   10 Oct 2022 9:28 PM IST