- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- हाईकोर्ट ने पूछा - सामान्य मरीजों...
हाईकोर्ट ने पूछा - सामान्य मरीजों के इलाज की क्या है व्यवस्था, हो रही परेशानी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि जो मरीज कोरोना से ग्रस्त नहीं है उनके इलाज को लेकर क्या व्यवस्था की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार व मुंबई महानगरपालिका को अपना रुख स्प्ष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति केआर श्रीराम ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया।
इन याचिकाओं में दावा किया गया है, जो मरीज कोरोना से ग्रसित नहीं हैं, उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है।कई अस्पताल डायलसिस के लिए आने वाले मरीजों को अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं। जो हृदय रोग से परेशान हैं उनके इलाज को लेकर बेरुखी दिखाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं का भी अस्पतालो में ठीक ढंग से उपचार नहीं किया जा रहा है। कई अस्पताल बंद हैं। जो अस्पताल शुरू हैं वहां पर सिर्फ कोरोना का इलाज हो रहा है। दूसरे मरीजों को उचित उपचार नहीं मिल रहा है।
इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह व अधिवक्ता डी पी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसी भी अस्पताल को बंद करने का निर्देश नहीं जारी किया गया है। यदि महाराष्ट्र में अस्पताल बंद किए गए हैं अथवा मनपा के अस्पताल में लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है तो इस मामले में राज्य सरकार व मुंबई मनपा को हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र की ओर से पहले ही इस विषय पर दिशा निर्देश जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। वहीं मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा।मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार व मुंबई मनपा को याचिका में उठाए गए मुद्दे पर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   24 April 2020 11:55 AM IST